Delhi Mukhyamantri Vridhavastha Sahayta Yojna दिल्ली मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सहायता योजना 2024

Sanwar Sharma
9 Min Read
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Delhi Vridhavastha Sahayta Yojna दिल्ली मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सहायता योजना श्री अरविंद केजरीवाल तत्कालीन मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार द्वारा बुजुर्गो की आर्थिक सहायता के लिए चलायी गई एक योजना है जिस को पहले वृद्धावस्था पेंशन योजना के नाम से जाना जाता था I

यह योजना ऐसे निराश्रित, वृद्ध व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिनके पास जीविका का कोई साधन नहीं है तथा कोई भी व्यक्ति उनके बुढ़ापे में उनका भरण-पोषण करने वाला नहीं है।

Delhi Vridhavastha Sahayta Yojna

दिल्ली मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सहायता योजना के लाभ:-

यह योजना वृद्ध व्यक्तियों की सामाजिक और आर्थिक उन्नति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो बुजुर्गो की गरीबी को कम करने में मदद करती है और लोगों को अपने अधिकारों का लाभ उठाने में सहायक है।

आर्थिक सहायता

  • योजना के तहत बुजुर्गों को एक निश्चित राशि की पेंशन (60-69 वर्ष के लिए 2000 रुपये प्रति माह, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यक समुदाय के लाभार्थियों को अतिरिक्त 500 रुपये प्रति माह) मिलती है।
  • 70  वर्ष से अधिक लाभार्थियों के लिए 2500 रुपये प्रति माह

भविष्य की सुरक्षा

यह योजना बुजुर्गों के आर्थिक सशक्तिकरण में सहायक है। यह योजना बुजुर्गों को उनकी पूरी जिंदगी (जब तक वो जिंदा रहेंगे) आर्थिक रूप से सक्षम बना देती है I

दिल्ली मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सहायता योजना Delhi Vridhavastha Sahayta Yojna के पात्रता मापदंड

दिल्ली मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सहायता योजना का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तों का पालन करना पड़ता है जो कि निम्नलिखित है:-

पात्रता मापदंडविवरण
1. आयु सीमा60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति
2. दिल्ली में निवासआवेदन तिथि से पहले दिल्ली में न्यूनतम 5 वर्षों का निवास आवश्यक।
3. वार्षिक पारिवारिक आयवार्षिक पारिवारिक आय ₹1,00,000 से कम होनी चाहिए। इसमें आवेदक और उनके पति/पत्नी के सभी स्रोतों से आय (जैसे किराया, ब्याज, कृषि से आय, संपत्ति बिक्री से आय) शामिल हैं।
4. आधार कार्डआवेदक के पास आधार संख्या होनी चाहिए।
5. बैंक खातादिल्ली में किसी भी बैंक में आवेदक के नाम से ‘एकल-संचालित’ खाता होना चाहिए जो आधार संख्या से जुड़ा हो, ताकि सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS) के माध्यम से भुगतान हो सके।
6. अन्य पेंशन/सहायताआवेदक को केंद्र/राज्य सरकार, अन्य सरकारी निकायों या किसी अन्य स्रोत से पेंशन/वित्तीय सहायता नहीं मिलनी चाहिए।

Delhi Vridhavastha Sahayta Yojna आवेदन प्रक्रिया:- ऑनलाइन और ऑफलाइन

1 ऑनलाइन आवेदन

a) आवेदन ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल www.edistrict.delhigovt.nic.in पर नागरिक लॉगिन के माध्यम से पंजीकरण करकेकिया जा सकता है I

इस योजना के लिए आवेदन करने का तरीका:-

  1. दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट edistrict.delhigovt.nic.in पर जाएंI
  2. अगर आप पहली बार इस पोर्टल पर जा रहे हैं, तो अपना आधार नंबर और मोबाइल नंबर डालकर रजिस्टर करेंI
  3. रजिस्टर करने के बाद, अपने खाते में लॉग इन करेंI
  4. कल्याणकारी योजना मेन्यू में जाकर, “वृद्धावस्था पेंशन योजना” अनुभाग पर जाएंI

b) आवेदन भरने के लिए आधार संख्या अनिवार्य है – बिना आधार के आवेदन पोर्टल काम नहीं करेगा।

c) आवेदन करने के लिए निम्नलिखित के दस्तावेज़ प्रमाण स्कैन कर अपलोड करने होंगे। सूची में दिए गए दस्तावेज़ों में से एक ही दस्तावेज़ या अलग-अलग दस्तावेज़ प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किए जा सकते हैं:

  1. आयु प्रमाण *
  2. निवास प्रमाण **
  3. बैंक खाता संख्या (सिंगल खाता)
  4. यदि 60-69 वर्ष की आयु वर्ग के SC/ST आवेदक हैं, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदक के नाम का जाति प्रमाणपत्र जमा करना होगा। यदि अल्पसंख्यक आवेदक 60-69 वर्ष की आयु में हैं, तो आवेदक के धर्म का स्व-घोषणा पत्र, धार्मिक संस्थान द्वारा सत्यापित, जमा करना होगा।
  5. आवेदक की एक पासपोर्ट आकार की फोटो
  6. पोर्टल पर उपलब्ध प्रारूप में आय का स्व-घोषणा पत्र

Delhi Vridhavastha Sahayta Yojna ऑफलाइन आवेदन

संबंधित जिला समाज कल्याण कार्यालय/एसडीएम कार्यालय में जाकर ऑफलाइन किया जा सकता है।

पहचान का प्रमाण

  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • पासपोर्ट
  • पैन कार्ड
  • राशन कार्ड
  • वोटर कार्ड
  • आधार कार्ड

निवास का प्रमाण

Delhi Vridhavastha Sahayta Yojna निवास प्रमाण के रूप में स्वीकृत दस्तावेज़ – निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज़ आवेदक के वर्तमान पते के प्रमाण के रूप में और दिल्ली में कम से कम 5 वर्षों के निवास को दर्शाने के लिए स्वीकार्य होगा:

  1. राशन कार्ड
  2. मतदाता कार्ड
  3. आधार कार्ड
  4. पासपोर्ट
  5. ड्राइविंग लाइसेंस
  6. एमसीडी/ जन्म-मृत्यु पंजीकरण द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र
  7. एमसीडी/ जन्म-मृत्यु पंजीकरण द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र
  8. बीमा पॉलिसी दस्तावेज़
  9. परिवार के सदस्य का टीकाकरण कार्ड
  10. दिल्ली में उपचार के चिकित्सा रिकॉर्ड
  11. बिजली का बिल
  12. पानी का बिल
  13. टेलीफोन बिल
  14. गैस कनेक्शन की रसीद
  15. बैंक/ डाकघर पासबुक
  16. दिल्ली में जारी जाति प्रमाण पत्र
  17. छात्र पहचान पत्र
  18. सार्वजनिक/ निजी क्षेत्र की कंपनी/ प्रतिष्ठान की सेवा पहचान पत्र
  19. संपत्ति के दस्तावेज़
  20. कोई अन्य दस्तावेज़ जो स्पष्ट रूप से दिल्ली में कम से कम 5 वर्षों का निवास दर्शाता हो

आयु का प्रमाण

Delhi Vridhavastha Sahayta Yojna आयु प्रमाण के रूप में स्वीकृत दस्तावेज़ – निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज़ आयु प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है:

  1. एमसीडी/ जन्म-मृत्यु पंजीकरण द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र
  2. आवेदक द्वारा अंतिम बार की गई कक्षा का स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र या किसी अन्य मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान का प्रमाण पत्र
  3. मैट्रिकुलेशन/ 10वीं कक्षा का प्रमाण पत्र
  4. बच्चे के जन्म के समय अस्पताल से जारी डिस्चार्ज स्लिप
  5. ड्राइविंग लाइसेंस
  6. पासपोर्ट
  7. पैन कार्ड
  8. राशन कार्ड
  9. मतदाता कार्ड
  10. आधार कार्ड
  11. टीकाकरण कार्ड
  12. आयु निर्धारण चिकित्सा प्रमाण पत्र
  13. सरकार/ सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त निकाय द्वारा जारी कोई दस्तावेज़ जो जन्म तिथि और स्थान को दर्शाता हो

Delhi Vridhavastha Sahayta Yojna आवेदन पत्रों की प्राप्ति और स्वीकृति

1) Delhi Vridhavastha Sahayta Yojna योजना के तहत नए आवेदन उस समय लागू निर्वाचन क्षेत्र के कोटे के अंतर्गत प्राप्त किए जाते हैं।

  • 2) आवेदन जमा करने के बाद, जिला समाज कल्याण कार्यालय Delhi Vridhavastha Sahayta Yojna आवेदन की जांच करेगा और यदि आवश्यक हो, तो सत्यापन के लिए आवेदक को संबंधित दस्तावेज़ों के साथ बुलाया जा सकता है।
  • 3) सामान्यतः, आवेदन प्राप्त होने के 45 दिनों के भीतर निपटारा कर दिया जाता है, जब तक कि परिस्थितियाँ अन्यथा न हों।
  • 4) यदि नए आवेदकों का आवेदन स्वीकृत होता है, तो भुगतान आवेदन के महीने के बाद वाले महीने से प्रभावी होता है। एक बार पेंशन शुरू होने के बाद, सहायता राशि हर महीने भेजी जाती है।

सहायता/ पेंशन लाभ का माध्यम

किसी भी स्थिति में Delhi Vridhavastha Sahayta Yojna की सहायता राशि का भुगतान नकद नहीं किया जा सकता I सहायता राशि केवल पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से लाभार्थी के आधार नंबर के अनुसार लाभार्थी के बैंक खाते में मासिक रूप से भेजी जाती है।

योजना का महत्व

  • दिल्ली सरकार की यह योजना बुजुर्गों को आर्थिक मजबूती प्रदान करती है।
  • ndasarkariyojna.com पर Delhi Vridhavastha Sahayta Yojna और अन्य सरकारी योजनाओं के लाभ उठाने के तरीके के बारे में और जानें ।

. निष्कर्ष

इस पोस्ट के माध्यम से पाठक योजना को आसानी से समझ सकेंगे और आवेदन की प्रक्रिया से लेकर पात्रता तक सभी जरूरी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

इन्हें भी पढें:-

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