Delhi Parivaar Labh Yojna दिल्ली परिवार लाभ योजना दिल्ली के नागरिक ऐसे परिवार को मुश्किल समय में सहायता देने के लिए शुरू की गई थी जब अचानक ही परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाए और परिवार में कोई भी अन्य कमाने के लिए न होI
मूल रूप से यह योजना 2009 में शुरू हो गई थी उस समय पर अनुदान की राशि 10000 रुपये थी जिसे 2017 में बढ़कर 20000 रुपये कर दिया गयाI
Delhi Parivaar Labh Yojna दिल्ली परिवार लाभ योजना क्या है?
इस योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार के मुखिया के जीविकोपार्जक (पुरुष या महिला) सदस्य की मृत्यु होने के उपरान्त पीड़ित परिवार को, जिसकी आयु 18 से 60 वर्ष के बीच हो, 20,000/- की राशि एक मुश्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
Delhi Parivaar Labh Yojna योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की मदद करना है, जिनके मुखिया की मृत्यु हो गई है।इस योजना के तहत मृतक मुखिया के परिवार को एकमुश्त आर्थिक सहायता दी जाती है।यह सहायता परिवार को उनकी आर्थिक स्थिति को संभालने में मदद करती है।
Delhi Parivaar Labh Yojna दिल्ली परिवार लाभ योजना पात्रता मापदंड
- मृतक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए, अर्थात कमाने वाले की मृत्यु तब हुई हो जब वह 18-60 वर्ष की आयु का था। “रोटी कमाने वाले” को परिवार के उस सदस्य के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसकी कमाई कुल घरेलू आय में सबसे बड़ा हिस्सा देती है।
- आवेदन की तिथि से 5 वर्ष से अधिक समय तक दिल्ली का निवासी
- आवेदक की पारिवारिक आय 1,00,000/- रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक के पास आधार नंबर होना चाहिए
- आवेदक के पास राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में किसी भी बैंक में ‘एकल-संचालित’ खाता होना चाहिए, जो सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS) के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने के लिए आवेदक की आधार संख्या से जुड़ा हो।
Delhi Parivaar Labh Yojna आवेदन प्रक्रिया
Delhi Parivaar Labh Yojna ऑनलाइन आवेदन
- क) ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल www.edistrict.delhigovt.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा, इसके लिए नागरिक लॉग इन के माध्यम से पंजीकरण करना होगाI
- ख) आवेदन भरने के लिए आधार संख्या अनिवार्य है- आधार के बिना, आवेदन पोर्टल काम नहीं करेगा।
- ग) आवेदन करने के लिए, निम्नलिखित के लिए दस्तावेजी प्रमाण को स्कैन करके अपलोड करना होगा। सभी के लिए प्रमाण के रूप में एक ही दस्तावेज या नीचे दी गई सूची में से अलग-अलग दस्तावेजों को प्रस्तुत किया जा सकता है।
ऑफ़लाइन आवेदन
Delhi Parivaar Labh Yojna ऑफ़लाइन आवेदन के लिए संबंधित जिला समाज कल्याण कार्यालय से संपर्क करना होगा।आवेदन करने के लिए, निम्नलिखित दस्तावेजी प्रमाण को जमा करना होगा। सभी के लिए प्रमाण के रूप में एक ही दस्तावेज या नीचे दी गई सूची में से अलग-अलग दस्तावेजों को प्रस्तुत किया जा सकता है।
Delhi Parivaar Labh Yojna दिल्ली परिवार लाभ योजना -दस्तावेज
- आयु प्रमाण *
- निवास प्रमाण **
- बैंक खाता संख्या (एकल खाता)। नाबालिगों के मामले में इस प्रावधान में छूट दी जा सकती है।
- कमाने वाले का मृत्यु प्रमाण पत्र***
- आवेदक की एक पासपोर्ट साइज फोटो
- पोर्टल पर दिए गए प्रारूप में आय की स्व-घोषणा।
*आयु के प्रमाण के रूप में स्वीकार्य दस्तावेज- आयु के प्रमाण के लिए निम्नलिखित में से कोई भी एक दस्तावेज प्रस्तुत किया जा सकता है-
सरकार/सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त निकाय द्वारा जारी कोई भी दस्तावेज जिसमें जन्म तिथि और स्थान बताया गया हो
एमसीडी/जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रार द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र
आवेदक द्वारा अंतिम बार उपस्थित कक्षा या किसी अन्य मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान का स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र
मैट्रिकुलेशन/10वीं का प्रमाण पत्र
बच्चे के जन्म के समय अस्पताल से छुट्टी की पर्ची
ड्राइविंग लाइसेंस
पासपोर्ट
पैन कार्ड
राशन कार्ड
वोटर कार्ड
आधार कार्ड
टीकाकरण कार्ड
आयु निर्धारण चिकित्सा प्रमाण पत्र
** निवास के प्रमाण के रूप में स्वीकार्य दस्तावेज- निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई भी एक आवेदक के वर्तमान पते के प्रमाण के रूप में हो सकता है और साथ ही दिल्ली में कम से कम 5 साल तक रहने का संकेत भी दे सकता है।
कोई अन्य दस्तावेज जो स्पष्ट रूप से दिल्ली में कम से कम 5 साल के निवास को दर्शाता हो
राशन कार्ड
वोटर कार्ड
आधार कार्ड
पासपोर्ट
ड्राइविंग लाइसेंस
एमसीडी/रजिस्ट्रार- जन्म और मृत्यु द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र
एमसीडी/रजिस्ट्रार- जन्म और मृत्यु द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र
बीमा पॉलिसी दस्तावेज
परिवार के सदस्य का टीकाकरण कार्ड
दिल्ली में इलाज के मेडिकल रिकॉर्ड
बिजली बिल
पानी का बिल
टेलीफोन बिल
गैस कनेक्शन रसीद
बैंक/डाकघर की पासबुक
दिल्ली में जारी जाति प्रमाण पत्र
छात्र पहचान पत्र
सार्वजनिक/निजी क्षेत्र की कंपनी/स्थापित प्रतिष्ठान का सेवा पहचान पत्र
संपत्ति दस्तावेज
***कमाने वाले की मृत्यु के प्रमाण के रूप में स्वीकार्य दस्तावेज- मृत्यु के प्रमाण के लिए निम्नलिखित में से कोई भी एक दस्तावेज प्रस्तुत किया जा सकता है-
पोस्टमार्टम रिपोर्ट
जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रार द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र
श्मशान घाट/कब्रिस्तान में प्राधिकारी द्वारा जारी रसीद
मृत्यु के समय अस्पताल द्वारा जारी प्रमाण पत्र
यदि मृत्यु दिल्ली से बाहर हुई है या ऐसे गांव में हुई है जहां श्मशान घाट की रसीद नहीं है, तो गांव के खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) का प्रमाण पत्र भी स्वीकार किया जा सकता है।
Delhi Parivaar Labh Yojna आवेदन पत्रों की प्राप्ति और स्वीकृति
1) Delhi Parivaar Labh Yojna योजना के तहत नए आवेदन उस समय लागू निर्वाचन क्षेत्र के कोटे के अंतर्गत प्राप्त किए जाते हैं।
4) यदि नए आवेदकों का आवेदन स्वीकृत होता है, तो भुगतान आवेदन के महीने के बाद वाले महीने से प्रभावी होता है।
2) आवेदन जमा करने के बाद, जिला समाज कल्याण कार्यालय Delhi Parivaar Labh Yojna आवेदन की जांच करेगा और यदि आवश्यक हो, तो सत्यापन के लिए आवेदक को संबंधित दस्तावेज़ों के साथ बुलाया जा सकता है।
3) सामान्यतः, आवेदन प्राप्त होने के 45 दिनों के भीतर निपटारा कर दिया जाता है, जब तक कि परिस्थितियाँ अन्यथा न हों।
. निष्कर्ष
- योजना का महत्व
- इस योजना से परिवारों को एक बड़ी सहायता मिलती है, जिससे वे कठिन समय में आर्थिक रूप से स्थिर रह सकते हैं।
- योजना से संबंधित सभी जानकारी ndasarkariyojna.com पर प्राप्त करें।
दिल्ली पारिवारिक लाभ योजना के तहत, परिवार के मुख्य कमाई करने वाले सदस्य की मृत्यु के बाद, उसके परिवार को एकमुश्त सहायता दी जाती है. इस योजना का उद्देश्य, ज़रूरतमंद परिवारों को आर्थिक सहायता देना और उनके परिवार की सामाजिक सुरक्षा को मज़बूत करना है.